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कटनी।। स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री यादव ने जारी किया आदेश

जिले में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल लाने-ले जाने पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध

जिले में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल लाने-ले जाने पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध
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स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री यादव ने जारी किया आदेश
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जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई-रिक्‍शा से स्‍कूली छात्रों के परिवहन को प्रतिबंधित करने का हुआ निर्णय
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कटनी।। जिले में बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाने और ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में शुक्रवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा के दौरान यह सर्वसम्‍मति से निर्णय लिया गया

 

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